राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर सील हुई अन्तरराज्यीय सीमाएं, बिना अनुमति प्रवेश नहीं
देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तीव्र बढ़ोतरी के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य की अन्तरराज्यीय सीमाएं सील कर दी हैं। अब कोई भी बिना अनुमति के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पांच राज्यों के साथ लगती है जिनमें उत्तर में पंजाब, उत्तर-पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्यप्रदेश तथा दक्षिण में गुजरात है। अब अधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार गत दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। देश में बीते दिनों में हजारों मामले सामने आए हैं। देश के अन्य राज्यों से भारी संख्या में बिना अनुमति के लोगों के प्रवेश की संभावनाओं के मद्देजनर सीमाएं सील करने का फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 11368 हो गई है। राजस्थान में अनलाॅक एक के बाद कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दूसरे राज्यों से लगती हुई सीमाएं एक बार फिर सील कर दी गई हैं। इस बारे में राजस्थान पुलिस ने आदेश जारी कर दिए हैं और सभी जिलों को यह निर्देश दिए हैं कि अंतरराज्यीय आवागमन को नियंत्रित किया जाए, तथा बिना अनुमति पत्र किसी को भी राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाए।
राजस्थान में एक जून को अनलाॅक एक के बाद से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े है। हर रोज औसतन दो सौ से ढ़ाई सौ केस आ रहे है। मंगलवार को यह आंकड़ा बढ़ कर 369 तक पहुंच गया जो एक दिन में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा हैं। वहीं बुधवार को भी सुबह 10.30 बजे तक 123 मामले सामने आ चुके है। वहीं मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और अब तक 256 मौतें हो चुकी है।
इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार सुबह आपातकालीन बैठक की और राज्य की सभी सीमाएं सील करने के आदेश दिए। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि जिला कलक्टर या पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी किए गए पासधारक ही दूसरे राज्यों में जा सकेंगे और राजस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किसी को राजस्थान में प्रवेश दिया जाएगा। पास सिर्फ आपातकालीन परिस्थिति जैसे स्वास्थ्य या किसी मौत के मामले में ही जारी किए जाएंगे। हवाई अडडे, रेलवे स्टेशन आदि भी पुलिस की चैक पोस्ट रहेगी और बिना अनुमति किसी को नहीं आने दिया जाएगा।