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अनोखी शर्त / हाई कोर्ट ने शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपियों से कहा-जमानत चाहिए तो सैनिटाइजर और मास्क दान कराे

इंदौर. शराब का अवैध परिवहन करने के अपराध में पकड़ाए दो आरोपियों को जमानत का लाभ लेने के लिए मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अनोखी शर्त रखी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि दोनों आरोपी 5-5 लीटर अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइजर और 200-200 मास्क का दान करते हैं तो उन्हें जिला कोर्ट में 40-40 हजार रुपए की जमानत और इतनी ही राशि का मुचलका पेश करने पर जमानत दी जाएगी।

जानकारी के अनुसार धार जिले के कानवान थाने की पुलिस ने सरोज और रवि नामक दो आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आरोपी नागदा से इंदौर अवैध शराब ला रहे थे। 21 मई को दोनों को जेल भेज दिया गया था। आरोपियों के वकील ओपी सोलंकी ने हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका प्रस्तुत की।

याचिका में कहा गया कि मामले में पुलिस द्वारा जांच पूरी करने के बाद चालान पेश कर दिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए मामले की सुनवाई लंबी चलने की आशंका है अत: दोनों आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। एकल पीठ द्वारा याचिका पर सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश दिए गए। आदेश में यह भी कहा गया है कि आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से पहले उनकी कोरोना जांच करवाई जाए।

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