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इंदाैर हाईकाेर्ट में सुनवाई / राज्य सरकार के सर्कुलर को कोर्ट में चुनौती का केस, हाईकोर्ट से प्राइवेट स्कूलाें काे राहत बरकरार, ले सकेंगे फीस

भोपाल. फीस के मामले में प्राइवेट स्कूलाें काे एक बार फिर राहत मिली है। अब स्कूल प्रबंधन स्कूल फीस ले सकेंगे। इंदाैर हाईकाेर्ट ने इस बारे में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दाैरान पूर्व में दिए गए स्टे के निर्णय काे यथावत रखा है। एसाेसिएशन ऑफ अनएडेड सीबीएसई स्कूल ने सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर काे चुनाैती देते हुए हाईकाेर्ट की इंदाैर बेंच में याचिका दायर की गई थी।
सुनवाई के दाैरान नागरिक उपभाेक्ता द्वारा फीस के मुद्दे पर उन्हें सुने जाने के लिए अावेदन किया गया। इस पर जस्टिस एससी शर्मा ने अदालत द्वारा पहले दिए गए स्थगन काे बरकरार रखा अाैर इस प्रकार के सभी अावेदनाें पर सुनवाई के लिए छह हफ्ते का समय दिया है। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 अगस्त तय की गई। उधर जबलपुर हाईकाेर्ट में लगाई गई  याचिकाअाें पर एक साथ सुनवाई 13 जुलाई काे हाेगी।

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