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सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश / राजस्थान में चाैथे चरण के पंचायत चुनाव 15 अक्टूबर से पहले कराएं

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार व राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वह प्रदेश में चौथे चरण के पंचायत चुनाव 15 अक्टूबर से पहले कराएं। चीफ जस्टिस सहित तीन जजों की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को राज्य चुनाव आयोग की अर्जी को निस्तारित करते हुए दिया।

चुनाव आयोग ने कोरोना का हवाला देते हुए अर्जी दायर कर कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। इसलिए तीन महीने का समय और दिया जाए। इस पर अदालत ने यह आदेश दिए। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद बची बाकी ग्राम पंचायतों में चुनाव कराने के लिए सरकार व आयोग को अप्रैल तक का समय दिया था।

कोविड: 19 महामारी के चलते पंचायतों के चुनाव कराया जाना संभव नहीं हुआ। जिस पर शीर्ष अदालत ने चुनाव कराने के लिए जून तक का समय दिया। यह अवधि खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने पुन: चुनाव की अवधि बढ़वाने के लिए अर्जी दायर की थी। बता दें कि चौथे चरण में करीब 3878 पंचायतों में चुनाव कराए जाने हैं।

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