पर्सनल फाइनेंस:PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में 31 जुलाई तक कर सकते हैं निवेश, अच्छे रिटर्न के साथ इनमें मिलता है टैक्स छूट का लाभ
कोरोनो महामारी को देखते हुए सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि स्कीम सहित कई छोटी बचत योजनाओं के लिए जमा और खाता खोलने के नियमों में ढील दी है। ये छूट 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। इसके तहत PPF खाताधारकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि अपने खातों में 31 जुलाई तक जमा करने की अनुमति दी है। वहीं सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत खाता खोलने को लेकर भी राहत दी गई है।
अब 31 जुलाई तक कर सकेंगे न्यूनतम और अधिकतम निवेश
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटी अधिनियम के तहत 2019-20 के लिए कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश की समय सीमा को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, जिसमें धारा 80C, 80D, 80G आदि शामिल हैं। इसके तहत अब PPF खाताधारक इसमें टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक निवेश कर सकेंगे। इसके अलावा अकाउंट में साल में कम से कम 500 रुपए जमा करना होते हैं ऐसा न करने पर पेनल्टी वसूली जाती है। इस मिनिमम अकाउंट को भी 31 जुलाई तक जमा करना होगा। PPF पर 7.1 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न मिल रहा है।
31 जुलाई तक करा सकते हैं PPF अकाउंट एक्सटेंड
PPF अकाउंट को 31 जुलाई 2020 तक एक्सटेंड कराया जा सकेगा। यानी जो लोग PPF अकाउंट को एक्सटेंड कराना चाहते हैं लेकिन अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद मिलने वाला एक साल का ग्रेस पीरियड लॉकडाउन में ही खत्म हो गया और वे एक्सटेंशन का फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं तो वे इस फॉर्म को 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। इससे पहले इस फॉर्म को जमा करने की आख़िरी तारीख 30 जून तय की गई थी। PPF अकाउंट की 15 साल की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद इसे 5-5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म अकाउंट की मैच्योरिटी वाली तारीख से 1 साल के अंदर जमा करना होता है।
सुकन्या समृद्धि योजना में भी 31 जुलाई तक खुलवा सकते हैं खता
सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 10 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली बेटियों को भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की छूट दी है। यानी 25 मार्च से 30 जून के दौरान 10 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली बेटियां भी 31 जुलाई तक इस योजना के तहत खाता खुलवा सकती हैं। मौजूदा नियमों के तहत जन्म से 10 साल की उम्र पूरी करने वाली बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकती हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में माता-पिता अपनी बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता नहीं खुलवा पाए थे।
सुकन्या समृद्धि खाते की खास बातें
- इसके तहत अकाउंट किसी बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र से पहले ही खोला जा सकता है।
- आप केवल 250 रुपए में ये खाता खुलवा सकते हैं। इसमें सालाना 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है जो।
- सुकन्या समृद्धि खाता 15 साल की अवधि के लिए खोला जाता है।
- 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद बेटी की शादी के समय आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है।
- बेटी के 21 साल की उम्र पूरी करने के बाद इस खाते को बंद कराया जा सकता है।
- इस खाते में ऑनलाइन भी रुपए जमा कराए जा सकते हैं।
- अभिभावक या खाताधारक की मौत होने की स्थिति मैच्योरिटी से पहले यह खाता बंद किया जा सकता है।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मई 2020 तक 1.6 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं।