Thu. Nov 21st, 2024

मध्यप्रदेश की जेलों में कोरोना का डर:शासन के आदेश- जेल में दाखिल होने के पहले बंदियों का कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य

मध्यप्रदेश की जेलों में अब किसी भी बंदी को बिना कोरोना टेस्ट कराए इंट्री नहीं दी जाएगी। जेल में दाखिल करने के पहले आरोपी का कोरोना संबंधी टेस्ट कराना होगा। टेस्ट रिपोर्ट आने तक बंदी को जेल की नए क्वारैंटाइन बैरक में रखा जाएगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिए हैं। इधर, पहले से ही बंदियों से 31 अगस्त तक जेल में मुलाकात पर रोक है।

शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि न्यायालय के आदेश से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने वाले बंदियों को कोरोना संबंधी टेस्ट कराने के बाद ही जेलों में दाखिल किया जाएगा। यह आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टर, एसपी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन के साथ ही सभी जेल अधीक्षक को भेज दिए गए हैं।

तीन बार बढ़ाई जा चुकी है मुलाकात की अवधि
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया था। इसके तहत जेल में बंदियों से मुलाकात पर भी 31 मई तक रोक लगा दी गई थी। वहीं, प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए मुलाकात पर रोक की अवधि एक माह और बढ़ाकर यह 30 जून तक कर दी थी। इसके बाद शासन के आदेश पर अब इसे 31 जुलाई तक कर दिया गया। अब इसे फिर बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *