प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रोजाना 2 रुपए से भी कम निवेश से 60 साल के बाद पा सकते हैं 3 हजार रुपए महीना पेंशन
असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार 15 हजार रुपए से कम इनकम वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन देगी। इस योजना के तहत आप हर महीना मात्र 55 रुपए निवेश करके अपने लिए महीने 3 हजार रुपए की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं।
क्या है योजना?
इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलती है। योजना के तहत जितना कंट्रीब्यूशन हर महीने लाभार्थी करता है, उतना ही सरकार उसमे मिलाती है। यानी अगर आपका कॉन्ट्रिब्यूशन 100 रुपए है तो सरकार भी इसमें 100 रुपए मिलाएगी।
इस योजना के तहत किसे मिलेगी पेंशन?
ये योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार को शामिल किया गया है
क्या है नियम?
योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जन-धन अकाउंट की पासपोर्ट और आधार नंबर होना चाहिए। उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का फायदा नहीं उठाया रहा हो।
क्या है शर्तें?
- अपने हिस्से का योगदान (किश्त) करने में चूक होने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाए का भुगतान करके कंट्रीब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी।
- योजना से जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से निकलने का इच्छुक है तो केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा।
- अगर पेंशनभोगी स्कीम से 10 साल बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले निकलता है तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा।
- किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाने पर जीवनसाथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे नियमित योगदान करना होगा।
- इसके अलावा अगर इस योजना के तहत पेंशन पाने वाली की 60 साल के बाद मौत हो जाती हैं तो उसके नॉमनी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी।
- 60 साल की उम्र से पहले अस्थायी रूप से विकलांग होने पर स्कीम में योगदान करने में समर्थ है तो उसके पास स्कीम के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर स्कीम से निकलने का विकल्प होगा।
किस उम्र के व्यक्ति को देना होगा कितना कॉन्ट्रिब्यूशन?
18 से 28 आयुवर्ग के लिए
श्रम मंत्रालय के अनुसार 18 साल के आवेदक को 55 रुपए महीना जमा कराने होंगे। 19 साल के आवेदक को 58 रुपए जमा कराने होंगे। 20 साल के व्यक्ति को 61 रुपए जमा कराने होंगे। 21 साल के व्यक्ति को 64 रुपए जमा कराने होंगे। आवेदन करते वक्त अगर उम्र 22 साल है तो उन्हें हर माह 68 रुपए जमा करने होंगे। उम्र 23 साल है तो उन्हें 72 रुपए जमा मासिक कराने होंगे। अगर उम्र 24 साल है तो मासिक किश्त 76 रुपए देनी होगी। अगर आवेदन करते वक्त उम्र 25 साल है तो आवेदन को हर माह 80 रुपए जमा कराने होंगे। 26 साल के व्यक्ति को स्कीम में अप्लाई के लिए 85 रुपए प्रति माह देने होंगे। 27 साल के व्यक्ति को हर माह 90 रुपए देने होंगे। 28 साल के व्यक्ति को 95 रुपए प्रति माह किश्त देनी होगी।
29 से 40 साल के आवेदक को देनी होगी इतनी किश्त
29 साल के आवेदक को 100 रुपए महीना जमा कराना होगा। 30 साल के आवेदक को 105 रुपए महीना जमा कराना होगा। 31 साल के आवेदक को 110 रुपए जमा कराने होंगे। 32 साल के आवेदक को हर माह 120 रुपए जमा कराने होंगे। 33 साल के आवेदक को हर माह 130 रुपए रुपए जमा कराने होंगे। 34 साल के आवेदक को हर माह 140 रुपए जमा कराने होंगे। उम्र 35 साल है तो उन्हें हर माह 150 रुपए जमा कराने होंगे। 36 साल के आवेदक को 160 रुपए हर माह देने होंगे, सरकार भी इतना ही पैसा देगी। 37 साल के व्यक्ति को स्कीम में अप्लाई करने पर हर माह 170 रुपए देने होंगे। 38 साल के व्यक्ति को 180 रुपए हर माह देने होंगे। 39 साल के व्यक्ति को 190 रुपए हर माह देने होंगे। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आप इस स्कीम का फायदा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको हर माह 200 रुपए जमा कराने होंगे।
कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी देनी होगी। प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। खाता खोलते समय ही आन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं। एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कांट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपना शुरूआती योगदान कैश के रूप में देना होगा। इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा