अब शादी समारोह, धार्मिक कार्यक्रम समेत सभी आयोजन की लेनी होगी अनुमति, दुकानों के बाहर गोले नहीं दिखे, तो जुर्माना
ग्वालियर। रविवार को कलेक्टोरेट सभागार से कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने ऑनलाइन मीटिंग कर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की है। बैठक में सांसद विवेक शेजवलकर, विधायक डबरा सुरेश राजे, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, BJP ग्रामीण जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के मानसेवी सचिव प्रवीण अग्रवाल एवं विभागीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पर सख्ती की जाए। साथ ही, बिना मास्क के निकलने वालों से 100 रुपए जुर्माना वसूला जाए और 2 मास्क तत्काल दिए जाएं।
दुकानों के सामने फिर बनेंगे गोले
बैठक में तय किया गया है कि सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों के संचालकों को दुकानों में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करनी होगी। स्वयं व स्टाफ और आने वाले ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। दुकानों के बाहर चूने से गोले बनाने होंगे।
मेला में सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चुनौती
ग्वालियर व्यापार मेले में भी सैलानियों व दुकानदारों को मेला परिसर और दुकान में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। मेले के समस्त प्रवेश द्वारों पर सैलानियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है। लगातार जिला प्रशासन व पुलिस की टीमें मेला में अभियान चलाएंगी।