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क्या सप्ताह में केवल 4 दिन करना होगा काम? श्रम मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यलयों में ऐसी व्यवस्था के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है

नई दिल्ली । इन दिनों सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी को लेकर चर्चाए का माहौल बना हुआ है। कहा जा रहा कि केंद्र सरकार इस नई व्यवस्था को लागू करने की योजना बना रही है। यह भी चर्चा है कि वीक में चार दिन काम होने पर कर्मचारियों से ज्यादा घंटे काम कराने की छूट कंपनियों को मिल सकती है। अब केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यलयों में ऐसी व्यवस्था के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रम मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया

संतोष गंगवार ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा को लिखित जवाब देकर स्पष्ट किया। कहा कि सप्ताह में चार दिन या 40 घंटे की काम व्यवस्था शुरू करने की केंद्र की कोई योजना नहीं है। श्रम मंत्री ने कहा, ‘चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वीक में पांच दिन और ऑफिसों में हर दिन साढ़े 8 घंटे काम किया जाता है।’ सातवें वेतन आयोग ने आगे भी इसे बनाए रखा है।

लागू होंगे चार लेबर कोड

बता दें केंद्र सरकार चार लेबर कोड लेकर आया है। इन कोड्स को लागू करने से श्रम बाजार में सुधरे नियम अधिनियमों का नया दौर शुरू होगा। मसौदे के लागू होने पर कर्मचारियों को हफ्ते में चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी का

ऑप्शन मिलेगा। साथ ही मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण व कल्याण के लिए एक पोर्टल बना रहा है। यह पोर्टल जून तक तैयार होने की संभावना है।

लेबर कोड की खास बातें

-कर्मचारी अगर किसी दिन 8 घंटे से ज्यादा या सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है। उसे ओवरटाइम का पैसा मिलेगा।

– नए लेबर कोड के ड्राफ्ट में वर्किंग आवर्स को 12 घंटे किए जाने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल अवधि 9 घंटे की है।

– ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के नाम से तैयार कोड में सरकार कंपनियों को एक दिन में 12 घंटे तक काम करवाने की छूट देने पर विचार कर रही है।

– ओवरटाइम के कैलकुलेशन को लेकर नियम तय किए गए। अगर कर्मचारी 15 से 30 मिनट तक काम करता है, उसे पूरे 30 मिनट के तौर पर गिना जाएगा।

 

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