राजस्थान में अब पाबंदियां बढ़ना तय:शाम 6 से लग सकता है नाइट कर्फ्यू, शादी में मेहमानों की संख्या 50 तक होगी, मुख्यमंत्री आज लेंगे फैसला
कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के साथ अब सरकार लॉकडाउन तो नहीं पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रही है। जल्द इसकी नई संशोधित गाइडलाइन जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पाबंदियों पर चर्चा के लिए दोपहर को धर्मगुरुओं, सभी दलों के विधायकों, नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन लगाने से मना कर चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की तरह लोगों से व्यवहार करने की अपील की है।
सीएम के साथ होने वाली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नई पाबंदियों पर सभी पार्टियों के नेताओं, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों की राय ली जाएगी। इसके बाद नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। नई गाइडलाइन में कई तरह की पाबंदियां लगना तय है। विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई पाबंदियां नई गाइडलाइन में शामिल होंगी। नई गाइडलाइन में सार्वजनिक समारोहों और शादियों में आने वालों लोगों की संख्या को 100 से घटाकर 50 करने, कोरोना के ज्यादा मामले वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय शाम 6 से सुबह 6 बजे तक किया जा सकता है।
बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने पर भी फैसला संभव
10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने या बरकरार रखने के बारे में भी आज फैसला होने की संभावना है। कल शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का सुझाव दिया था। नई गाइडलाइन में परीक्षाओं को लेकर भी दिशा निर्देश होंगे।
विशेषज्ञों ने सुझाई हैं ये पाबंदियां
- शादी और दूसरे आयोजनों में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं।
- कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू।
- धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस पर पूरी तरह से रोक।
- सरकारी की तर्ज पर निजी दफ्तरों में कर्मचारियों की मौजूदगी 75 फीसदी।
- रेस्टोरेंट में अंदर बैठाकर खाना खिलाने पर पाबंदी। केवल ‘टेक-अवे’ की सुविधा।
- कोचिंग संस्थानों की कक्षाओं में संख्या सीमित करने या रोक लगाने पर विचार।
- स्कूलों-शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए ही प्रवेश पर विचार।
- बसों और अन्य सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या 50 फीसदी करने पर विचार।
- छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल भी बंद करने पर विचार।