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लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में लॉकडाउन के HC के निर्देश पर SC की रोक

दिल्ली । उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना के बीच कार्यपालिका और न्यायपालिका की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल, सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया था कि प्रदेश के पांच शहरों (लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर) में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि राज्य सरकार ने इस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया था और इस निर्देश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार का कहना है कि वह और उसके अधिकारी हालात देखते हुए निर्णय ले रहे हैं इसलिए कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है।

देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के कुल 2,59,170 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1,761 मरीजों की मौत हुई है। करीब 1,54,761 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। हालांकि एक दिन पहले की तुलना में ये केस कुछ कम है। सोमवार सुबह 24 घंटों में कोरोना के 2,73,810 नए केस सामने आए थे। बहरहाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 1,53,21,089 के सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,31,08,582 ठीक हो चुके हैं जबकि 1,80,530 मरीज कोरोना के आगे जिंदगी की जंग हार गए। अभी देश में कुल 20,31,977 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। अब तक 12,71,29,113 लोग टीका लगवा चुके हैं। केंद्र सरकार ने एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी टीका अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में यह संख्या तेजी से बढ़ेगी। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी देश के वैक्सीन निर्माताओं से बात करेंगे, ताकि वैक्सीन निर्माण में तेजी लाई जा सके।

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