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राहत:आयकर विभाग ने बिलिटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाई, अब 31 मई तक भर सकेंगे रिटर्न

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिलिटेड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। कोरोना काल में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई कामों की डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला किया है।

फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी इस आदेश के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन 4 और 5 के तहत बीलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न की तारीख को दो महीने से बढ़ाकर 31 मई 2021 किया जा रहा है। पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही थी।

क्या है बिलेटेड और रिवाइज्‍ड रिटर्न?
किसी वित्‍त वर्ष के लिए रिटर्न भरने करने की मूल समयसीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके लिए करदाता को पेनाल्‍टी देनी पड़ती है। रिवाइज्‍ड रिटर्न तक फाइल किया जाता है जब ओरिजनल रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है। बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्‍शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। वहीं, रिवाइज्‍ड ITR को सेक्‍शन 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है। बिलेटेड रिटर्न 10 हजार रुपए की लेट फाइलिंग फीस के साथ जमा किया जाना है।

इन चीजों की भी आखिरी तारीख भी आगे बढ़ी

  • चैप्टर XX के तहत अपील टू कमिश्नर मामले में रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2021 तक थी जिसे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है।
  • सेक्शन 144सी के तहत डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन पैनल के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल तक थी जिसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है।
  • सेक्शन 148 के तहत मिले नोटिस के मामले में रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन भी 31 मई तक बढ़ाई गई है।

31 जुलाई तक भरना है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न
वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना है। इस तारीख तक इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको कोई आतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

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