Sun. Mar 8th, 2026

100 साल पुरानी मस्जिद गिराने पर विवाद

उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में प्रशासन ने 100 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया। यह मस्जिद राम सनेहीघाट में तहसील परिसर में बनी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद गिराने पर नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से जिम्मेदार अफसरों को निलंबित कर मामले की न्यायिक जांच कराने और मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग भी की है।

रात में पुलिस के पहरे में गिराई मस्जिद

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यवाहक महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि रामसनेहीघाट तहसील में स्थित गरीब नवाज मस्जिद को प्रशासन ने बिना किसी कानूनी औचित्य के सोमवार रात पुलिस के कड़े पहरे के बीच शहीद (गिरा) कर दिया।

मस्जिद गिरने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधियों ने बातचीत की। लेकिन पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया।

बिना सूचना के जिला प्रशासन ने कदम उठाया

रहमानी का कहना है कि मार्च के महीने में रामसनेहीघाट के उप जिलाधिकारी ने मस्जिद कमेटी से मस्जिद से संबंधित कागजात मांगे थे। इस नोटिस के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने समिति को 18 मार्च से 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने की मोहलत दी थी, जिसके बाद एक अप्रैल को जवाब दाखिल कर दिया गया, पर इसके बावजूद बिना सूचना के जिला प्रशासन ने मस्जिद शहीद करने का कदम उठाया है।

मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद साबिर अली रिजवी का कहना है कि बाराबंकी जिले की यह मस्जिद करीब 100 साल पुरानी है। और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में इसका इंद्राज भी है। इस मस्जिद के सिलसिले में किसी किस्म का कोई विवाद भी नहीं है।

बताया जा रहा है कि यह मस्जिद 100 साल पुरानी है और इसमें लंबे समय से समुदाय के लोग इबादत करते आए हैं।

आवासीय परिसर में अवैध रूप से बनी थी मस्जिद

वहीं, बाराबंकी के जिलाधिकारी आदर्श सिंह ने मस्जिद और उसके परिसर में बने कमरों को अवैध निर्माण बताया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इस मामले में संबंधित पक्षकारों को 15 मार्च को नोटिस भेजकर स्वामित्व के संबंध में सुनवाई का मौका दिया गया था, लेकिन परिसर में रह रहे लोग नोटिस मिलने के बाद फरार हो गए। जिसके बाद तहसील प्रशासन ने 18 मार्च को परिसर पर कब्जा हासिल कर लिया।

जिलाधिकारी का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ द्वारा इस मामले को निस्तारित करने पर यह साबित हुआ कि आवासीय निर्माण अवैध है। इसी आधार पर उपजिला मजिस्ट्रेट रामनेहीघाट ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत आदेश का अनुपालन कराया है।

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