जूही चावला की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारीज, लगाया 20 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस जूही चावला की 5जी टेक्नोलॉजी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि 5G वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान होने का खतरा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और इस वजह से जूही चावला पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुकदमा केवल प्रचार के लिए दायर किया गया था और इसीलिए जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर साझा किया। जूही चावला की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका में कुछ ही ऐसी जानकारियां हैं जो सही हैं, बाकी सिर्फ अटकलें हैं और संदेह व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जूही चावला को इस मामले में बनने वाली कोर्ट फीस नियमों के साथ कोर्ट में जमा करने को कहा।
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