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आइएसबीटी से जमकर हो रही डग्गामारी, यूपी के लिए दौड़ रहीं निजी बस और ट्रैक्टर; फिर भी कार्रवाई नहीं

 देहरादून। रोडवेज के बस अड्डों के पास से संचालित हो रहे डग्गामार वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासनादेश के बावजूद पुलिस और परिवहन विभाग कार्रवाई से कतरा रहे। कोरोना काल के कारण रोडवेज की अंतरराज्यीय बसों का संचालन बंद है, ऐसे में डग्गामार वाहन की चांदी कट रही है। आइएसबीटी फ्लाइओवर के नीचे और आसपास से उत्तर प्रदेश के लिए निजी बसों व ट्रैकर का धड़ल्ले से संचालन हो रहा। साल 2003 में जारी शासनादेश में डग्गामार वाहन के खिलाफ जिलाधिकारी व एसएसपी को टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, लेकिन दोनों विभाग इससे बच रहे।

आइएसबीटी से रूड़की और सहारनपुर के साथ ही मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोरखरपुर और लखीमपुर तक के लिए निजी बसों व ट्रैकरों का बेधड़क संचालन हो रहा। वहीं, रिस्पना पुल से ऋषिकेश, कोटद्वार व हरिद्वार समेत श्रीनगर, पौड़ी आदि के लिए टैक्सी-मैक्सी वाहनों का अवैध रूप से संचालन हो रहा। देहरादून मसूरी बस अड्डे से नौगांव, टिहरी समेत उत्तरकाशी व बड़कोट आदि के लिए टैक्सी-मैक्सी वाहन संचालित हो रहे। यही नहीं आइएसबीटी के पास हरिद्वार बाइपास से रात को लखनऊ, दिल्ली, बरेली, जयपुर समेत कानपुर, मुरादाबाद, लखीमपुर आदि के लिए अवैध स्लीपर व एसी कोच बसों का संचालन किया जा रहा। स्थानीय लोग भी इस मामले में जिलाधिकारी से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही

रोडवेज के मंडल प्रबंधक संजय गुप्ता ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में गत फरवरी में जिलाधिकारी व एसएसपी को पत्र भेजा था। पत्र में तीन जनवरी-2003 को सरकार की ओर से ठेका वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिए जारी शासनादेश के बारे में जानकारी दी गई थी। इसी शासनादेश में चार सितंबर 2017 को मुख्य सचिव ने भी आइएसबीटी व रोडवेज के बस अड्डों के बाहर से हो रहे अवैध संचालन रोकने को डीएम-एसएसपी को पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग की टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद जिम्मेदार महकमे कार्रवाई नहीं कर रहे।

तीन जनवरी-2003 का शासनादेश

-कोई भी ठेका वाहन किसी भी शहर में नियमित बस स्टैंड व मुख्य मार्ग के पास खड़े नहीं किए जाएंगे।

-ठेका वाहन में मार्ग पर प्रारंभिक बिंदू से अंतिम बिंदू के बीच यात्री को बैठाया नहीं जाएगा।

-सार्वजनिक बस स्टैंड के पास से ठेका वाहन यात्री नहीं बैठा सकते।

-नियम विरुद्ध बनाए गए ठेका वाहनों के अड्डों को डीएम-एसएसपी हटाएंगे।

टैक्सी-मैक्सी में परमिट की शर्तों के तहत प्रति यात्री 25 किलो सामान ले जा सकता है।

-जिला प्रशासन टास्क फोर्स के माध्यम से डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई करेंगे।

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