मुख्यमंत्री गहलोत ने 2 प्रस्तावों को दी मंजूरी:3 से 5 वर्ष की सेवा करने वाले एनएचएम के संविदाकर्मियों को मिलेगा एकबारीय बोनस
सीएम अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में 31 मार्च, 2021 को तीन से पांच वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले संविदाकर्मियों को वन टाइम लॉयल्टी, बोनस तथा अनुभव आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह लाभ एनएचएम के उन संविदाकर्मियों को देय नहीं होगा जो 31 मार्च, 2017 की पात्रता के आधार पर पहले ही यह लाभ ले चुके हैं।
सीएम ने 31 मार्च 2021 को तीन वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वाले एनएचएम के संविदा कार्मिकों को 10% की दर से तथा इस तिथि को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को 15% की दर से 1 अप्रैल, 2021 से एकबारीय लॉयल्टी बोनस अथवा अनुभव आधारित बोनस का लाभ देने की स्वीकृति दी है।
प्रस्ताव के अनुसार पूर्व में 31 मार्च, 2017 की पात्रता के आधार पर जिन संविदाकर्मियों को तीन वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान कर दिया गया था, उनकी यदि पांच वर्ष की सेवा 31 मार्च, 2017 के बाद पूर्ण हो गई है तो उन्हें भी पांच प्रतिशत की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा।
निजी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक ले सकेंगे खनन पट्टा
सीएम गहलोत ने निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।
खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में एक से चार हैक्टेयर तक के खनन पट्टे अथवा क्वारी लाइसेंस डेडरेंट या क्वारी रेंट के पांच गुना निश्चित प्रीमियम पर तथा डेडरेंट अथवा क्वारी रेंट के दस गुना निश्चित प्रीमियम पर खातेदार के रजिस्टर्ड धारक को आवंटित कर सकता है।