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उत्तराखंड में आज से 20 जुलाई तक कर्फ्यू, सुबह 8 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार

देहरादून: राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू (corona curfew) को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। सोमवार को इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई। अब प्रदेश में 20 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान काफी रियायतें भी सरकार द्वारा दी गई हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट और हिल स्टेशन के लिए नियम बदले गये हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। डीएम कोरोना की स्थिति देखते हुए अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। विवाह समारोह और शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग हिस्सा ले सकते हैं। शैक्षिक, प्रशिक्षण संस्थान सरकार के अगले आदेश तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी पर्यटक स्थलों पर कोविड नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

पिछले कुछ दिनों से भले ही उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ कुछ कम हुआ है लेकिन सरकार ढिलाई के मूड में नहीं दिख रही है। प्रदेश में पर्यटकों के लिए सख्त नियम लागू रहेंगे। यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर पर्यटकों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की सख्ती से जांच होगी। दूसरे राज्यों से कोरोना की रिपोर्ट के बिना आने वाले पर्यटकों को वापस भेज दिया जाएगा। पर्यटकों को उत्तराखंड में प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज दिखाने होंगे, तभी एंट्री दी जाएगी। इस तरह प्रदेश में 20 जुलाई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (corona curfew) जारी रहेगा। बड़ी राहत ये है कि अब बाजार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रह सकेंगे। हालांकि मनोरंजन, सामाजिक, राजनीतिक और खेल गतिविधियां सरकार के अगले आदेश तक बंद रहेंगी।

News  Trendz आप सभी से अपील करता है कि कोरोना का टीका (Corona Vaccine) ज़रूर लगवाये, साथ ही कोविड नियमों का पालन अवश्य करे।

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