संसद में हंगामे के बीच वो कौन सा बिल है जिसपर सरकार को मिला विपक्ष का पूरा साथ | जानें
लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध बना हुआ है. पेगासस, कृषि कानून समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे की वजह से आज भी दोनों ही सदनों की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल सकी.
हालांकि, हंगामे के बीच सदन सरकार ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ को लोकसभा में पेश किया. इस विधेयक का समूचा विपक्ष ने स्वागत किया है. विधेयक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाता है.
निचले सदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश किया. इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज सभी विपक्षी दलों ने बैठक की और निर्णय लिया कि उक्त विधेयक पर सदन में चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित इस विधेयक को पारित कराना चाहते हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘हम विपक्ष की जिम्मेदारी समझते हैं. सभी विपक्षी दलों ने फैसला किया कि इस पर चर्चा कराके पारित कराया जाना चाहिए. इस विधेयक के साथ देश के पिछड़े वर्ग का संबंध है.’’
चौधरी ने कहा कि इससे पहले जब 102वां संविधान संशोधन लाया गया था तो हमने कहा था कि प्रदेशों के अधिकारों का हनन नहीं किया जाए. लेकिन ‘बहुमत के बाहुबल’ से सरकार हमारी बात नहीं सुनती.
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन आज जब हिंदुस्तान के आम लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लेागों ने आंदोलन किया तो उनके डर से सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा.’’ इस दौरान सदन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उपस्थित थीं.
मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का विरोध राजनीतिक है. उन्होंने विधेयक के संबंध में कहा कि विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार इसे लाने की मांग कर रहे हैं.
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 5 मई के बहुमत आधारित फैसले की समीक्षा करने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि 102वां संविधान संशोधन नौकरियों एवं दाखिले में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े (एसईबीसी) को आरक्षण देने के राज्य के अधिकार को ले लेता है.
विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि संविधान 102वां अधिनियम 2018 को पारित करते समय विधायी आशय यह था कि यह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची से संबंधित है. यह इस तथ्य को मान्यता देता है कि 1993 में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो की स्वयं की केंद्रीय सूची की घोषणा से भी पूर्व कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी राज्य सूची/ संघ राज्य क्षेत्र सूची हैं.
इसमें कहा गया है, ‘‘यह विधेयक पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट करने के लिये है कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने और उसे बनाये रखने को सशक्त बनाता है.’’
विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि देश की संघीय संरचना को बनाए रखने के दृष्टिकोण से संविधान के अनुच्छेद 342क का संशोधन करने और अनुच्छेद 338ख एवं अनुच्छेद 366 में संशोधन करने की आवश्यकता है. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये है.
विपक्षी दलों की बैठक में फैसला
आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस समेत 15 प्रमुख विपक्षी दलों ने बैठक की. इस बैठक में फैसला लिया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीासी) से संबंधित संशोधन विधेयक पर चर्चा में वे भाग लेंगे और इसे पारित कराने में पूरा समर्थन देंगे.
बैठक के बाद राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘‘दूसरे मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन यह मुद्दा देशहित में है क्योंकि यह आधी से ज्यादा आबादी से जुड़ा है. हम इसका पूरा समर्थन करेंगे.’’
खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा एवं जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव, लोकसभा में द्रमुक के नेता टीआर बालू, शिवसेना नेता संजय राउत और कई अन्य दलों के नेता मौजूद थे.
पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है. 19 जुलाई से मॉनसून सत्र आरंभ हुआ था. लेकिन, अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है. सत्र का 13 अगस्त को समापन होना है.