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ATM में कैश नहीं तो बैंक पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना, RBI ने कहा- महीने में सिर्फ10 घंटे तक नकदी की कमी स्वीकार्य

RBI New Policy: आरबीआई ने ‘Scheme of Penalty for non-replenishment of ATMs’ की घोषणा की है. ऐसे बैंक जो अपने एटीएम में समय पर कैश नहीं भरेंगे उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने समय पर अपनी एटीएम मशीन में पैसे नहीं डालने वाले बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है. आरबीआई ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि एटीएम मशीन में पैसे ना होने से ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एक अक्टूबर से ऐसे बैंक जो अपने एटीएम में समय रहते कैश नहीं भरेंगे पर इसके लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा.

आरबीआई ने अपने बयान में कहा, “कैश की कमी के चलते कितने समय तक एटीएम खाली रहतेहैं और इस से ग्राहकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसको लेकर जांच की गई. इसमें ये पता चला है कि एटीएम में कई बार समय रहते दोबारा कैश नहीं डाला जाता है जिस से आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.”

आरबीआई ने ‘Scheme of Penalty for non-replenishment of ATMs’ की घोषणा करते हुए कहा, “यदि एक महीने में किसी एटीएम में महीने में 10 घंटे से ज्यादा के समय तक कैश मौजूद नहीं रहता है तो संबंधित बैंक पर प्रति एटीएम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा.”

बैंक अपना सिस्टम बेहतर करें इसलिए लिया गया निर्णय 
आरबीआई ने साथ ही इस निर्णय का कारण बताते हुए कहा, “सभी बैंक या व्हाइटलेबल एटीएम संचालक अपने सिस्टम को और बेहतर करें. साथ ही बैंक अपने एटीएम में कितना कैश मौजूद है इसको भी बेहतर तरीके से मॉनिटर करें और समय रहते दोबारा इन एटीएम में कैश डालना सुनिश्चित करें. जिससे ग्राहकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े. हमारी इस योजना का उद्देश्य यही हैं.” बता दें कि व्हाइट लेबल एटीएम का संचालन गैर-बैंक कंपनियां करती हैं.
बैंकों को हर महीने जमा करना होगा सिस्टम जेनरेटेड स्टेटमेंट
साथ ही आरबीआई ने कहा, “देश के सभी एटीएम हमारे ‘Issue Department’ के न्याय क्षेत्र में आते हैं. बैंकों को कैश की कमी के चलते अपने एटीएम के डाउनटाइम को लेकर सिस्टम जेनरेटेड स्टेटमेंट ‘Issue Department’ में सबमिट कराना होगा. व्हाइटलेबल एटीएम के मामलों में जिन बैंकों से ये सम्बंधित हैं उन्हें इसके लिए अलग से स्टेटमेंट जमा करना होगा. बैंकों को हर महीने का स्टेटमेंट उसके अगले महीने के शुरुआती पांच दिनों में जमा करना होगा.”

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