Wed. Apr 30th, 2025

प्रशासन शहरों के संग अभियान:अवाप्तशुदा जमीन पर बसी काॅलाेनियों की नियमन राशि 50%तक घटा सकती है सरकार

जयपुर प्रशासन शहराें के संग अभियान में जेडीए तीन लाख से अधिक पट्टे बांटने की तैयारी कर रहा है। शहर में सालाें से नियमन का इंतजार कर रही काॅलाेनियाें जिनमें अड़चनें है, उनके नियमन काे लेकर जेडीसी की ओर गठित 5 कमेटियाें ने नियमन राशि में छूट, मास्टर व जाेनल प्लान से प्रभावित काॅलाेनियाें, पीआरएन में अलग-अलग मामलाें काे लेकर कमेटियाें ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए है, इन सुझाव काे राज्य सरकार काे भेजा जाएगा। इनमें अवाप्तशुदा जमीनाें पर बसी काॅलाेनियाें के भूखंडाें की नियमन राशि 50 फीसदी तक कम करने का सुझाव जेडीए कमेटी ने दिया है।

राज्य सरकार यदि कमेटी का यह सुझाव मंजूर करती है ताे प्रशासन शहराें के संग अभियान में 16 हजार रुपए तक आरक्षित दर वाली काॅलाेनियाें में 200 वर्गमीटर भूखंड का पट्टा लेने में 5 से 5.50 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। वर्तमान मे अवाप्तशुदा जमीनाें पर बसी काॅलाेनियाें के लिए आरक्षित दर की 25 फीसदी राशि ली जाती है, कमेटी का सुझाव है कि ज्यादातर अवाप्तशुदा जमीनें शहर के आसपास स्थित है और यहां आरक्षित दर काफी ज्यादा है।

ऐसे में इस राशि काे 25 फीसदी से घटाकर 12.5 या 10 फीसदी किया जाए। वर्तमान 25 फीसदी आरक्षित दर के हिसाब से 200 मीटर साइज के भूखंड का पट्टा लेने में नियमन राशि, लीज मनी, डवलपमेंट फीस, बीएसयूपी, मानचित्र, जांच फीस, साइट प्लान और वृक्षाराेपण राशि जाेड़कर कुल 10.31 लाख रुपए खर्च हाेते है। ये सुझाव राज्य सरकार काे भेजे है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जयपुर संभाग की 26 से 28 अगस्त अलवर में आयोजित होने वाली कार्यशाला में इन सुझावाें पर फैसला लेना है।

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