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जिला न्यायालय के लिए अतिरिक्त जमीन को लेकर जल्दी निर्णय करें शासन, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

ग्वालियर। हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के नए भवन में कार्य शुरू होने से पहले यहां के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण को लेकर अतिरिक्त महाधिवक्ता को शासन से निर्देश लेने को कहा है जिससे कि यह कार्य जल्दी से पूरा किया जा सके। प्रकरण में अब सितंबर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजू शर्मा द्वारा इस मामले में एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा गया कि शासन द्वारा आवंटित जमीन पर निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन एवं उसके आस-पास का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। एडवोकेट राजू शर्मा द्वारा कहा गया कि न्यायालय के लिए अतिरिक्त जमीन दिए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो सका है। इस कारण आवश्यकता से कम जमीन होने से यहां दिक्कत आ सकती है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता को उपरोक्त निर्देश देते हुए कहा कि वे भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र हो इसके लिए शासन से निर्देश प्राप्त करें।

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