अब BH सीरीज में होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होगा आसान

दिल्ली । केंद्रीय सड़क तथा परिवहन मंत्रालय ने वाहनों की भारत सीरीज यानी BH सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत, नए वाहनों को BH सीरीज में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। यह स्वैच्छिक है। यानी वाहन मालिक चाहे तो अपने वाहन के लिए BH सीरीज ले सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों और कर्माचारियों को होगा जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते रहते हैं। अब उन्हें बार-बार अपने वाहन का नए राज्य के मुताबिक ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था के मुताबिक, जब वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो बीएच मार्क वाले वाहनों को नए पंजीकरण मार्क की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। जिन निजी कंपनियां के कार्यालय चार या अधिक राज्यों में हैं, उनके कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
जानिए कैसे नजर आएगा BH रजिस्ट्रेशन
बीएच रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 4144 XX YY रखा गया है। यानी पहले रजिस्ट्रेश का साल BH- भारत सीरीज का कोड 4- 0000 से 9999 (randomized) XX- अल्फाबेट्स (AA to ZZ).
अधिसूचना में बताया गया है कि बीएच सीरीज के तहत मोटर व्हीकल टैक्स दो साल या 4, 6, 8 साल….इस हिसाब से लगाया जाएगा। यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। चौदहवें वर्ष के बाद मोटर व्हीकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा।
नए रजिस्ट्रेशन करना पड़ती है ऐसी माथापच्ची, अब मिली मुक्ति
अभी किसी भी पैसेंजर व्हीकल का ट्रांसफर टेढ़ी खीर माना जाता है। वाहन मालिक को तीन बड़े काम करने होते हैं। (i) दूसरे राज्य में एक नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र। (ii) नए राज्य में प्रो राटा बेसिस पर रोड टैक्स के भुगतान के बाद नए पंजीकरण चिह्न का आवंटन (ii) मूल राज्य में रोड टैक्स की वापसी के लिए आवेदन। नई व्यवस्था में इनसे मुक्ति मिल जाएगी।