मुरैना : विधायक बैजनाथ पर भाई की पत्नी की हत्या का केस दर्ज करने का आदेश
मुरैना : मध्य प्रदेश में कांग्रेस (Congress) के विधायक बैजनाथ कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मुरैना जिले की एक सत्र न्यायालय ने विधायक बैजनाथ समेत उनके छह रिश्तेदारों पर हत्या (Murder) का केस दर्ज करने का आदेश दिया है. करीब छह साल पुराने इस मामले में अदालत ने बीते शुक्रवार को आदेश जारी किया. 50 वर्षीय बैजनाथ मुरैना के सबलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं. साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 9,000 से अधिक मतों से जीता था. हालांकि विधायक ने आरोपों का खंडन किया और मीडिया से कहा कि वह सत्र न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे. कोर्ट ने विधायक को आठ अक्टूबर को अदालत में पेश होने को कहा है. इस आदेश के बाद प्रदेश की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस विधायक को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ये है मामला – न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राकेश कुमार गोयल ने गोरेलाल कुशवाह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते शुक्रवार को आदेश जारी किया. गोरेलाल ने कोर्ट को याचिका के माध्यम से बताया था कि उनकी बहन अंगूरी की शादी बैजनाथ के छोटे भाई हरिसिंह से हुई थी. बहन का शव 10 दिसंबर 2015 को एक कुएं में मिला था. बैजनाथ तब विधायक नहीं थे. गोरेलाल ने आरोप लगाया कि अंगूरी की हत्या बैजनाथ, उनके बड़े भाई दरधनलाल और रिश्तेदारों लक्ष्मीनारायण, लखन, बदन सिंह, केदार सिंह, त्रिवेणी और रेणु ने की थी, जिन्होंने उस पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया था. पुलिस जांच पर जताई चिंता – इस केस में शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने केवल हरिसिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था. हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष पेश किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर याचिका में नामित सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया गया था. अब कोर्ट ने अपने आदेश में सभी आरोपियों को 8 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं अदालत ने पुलिस जांच पर चिंता व्यक्त की. कोर्ट को पता चला कि मृतका अंगूरी के बेटे, जो मामले के एक प्रमुख गवाह हैं, के बयान को अधिकारियों द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया था. जब अंगूरी की बेटी भारती ने तत्कालीन डीजीपी से संपर्क किया तो जांच एक एएसपी को सौंपी गई और अंगूरी के बच्चों के बयान लिए गए. 26 फरवरी 2016 को मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी.
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