जीएसटी काउंसिल की बैठक:कपड़ा व्यापारियाें काे जीएसटी में राहत वाले निर्णय, यार्न और कपड़े पर अब एक ही टैक्स

भीलवाड़ा जीएसटी काउंसिल की बैठक शुक्रवार काे हुई, जिसमें कपड़ा व्यापारियाें काे राहत देने वाले दाे निर्णय लिए गए। अब तक यार्न व कपड़े पर अलग-अलग जीएसटी लगाता था, लेकिन अब 1 जनवरी, 2022 से एक कर दिया जाएगा। टैक्स एडवाइजर गाैरव दाधीच ने बताया कि अब तक यार्न पर 12 प्रतिशत जीएसटी व कपड़े पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाता जाे रिफंड था, लेकिन अब 1 जनवरी 2022 से यार्न व कपड़े पर एक समान जीएसटी लगाया जाएगा।
यह जीएसटी की दर अब तय की जाएगी। वहीं दूसरे फैसले में अगर किसी व्यापारी ने गलती से जीएसटी इनपुट ले लिया है, लेेकिन इस इनपुट इस्तेमाल नहीं किया ताे सरकार ने इस पर लगने वाली ब्याज राशि काे भी हटा दिया है। वहीं ब्याज अब 18 प्रतिशत कर दी है जबकि पहले 24 प्रतिशत थी। सरकार का कहना है कि यह 1 जुलाई, 2017 से लागू हाेगा। इसमें कई लंबित मामलाें में व्यापारियाे काे राहत मिलेगी। अगले महीने से जीएसटीआर-1 देरी से भरने पर विलंब शुल्क लगेगा।