नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शुक्रवार को GST काउंसिल की बैठक (GST Council meeting) लखनऊ में हुई. इस बैठक के बाद कई अहम फैसलों की घोषण की गई. इन फैसलों से आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा. इसमें कोरोनावायरस से बचाव की दवाओं पर GST से छूट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया. लेकिन, पेट्रोल-डीजल (Petrol diesel) को GST के दायरे में लाने पर चर्चा नहीं की गई.
इन चीजों के GST रेट में हुए बदलाव
- आने वाले एक साल तक जहाज या एयरप्लेन के जरिए एक्सपोर्ट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर GST नहीं लगेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपोर्टर्स को GST पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड मिलने में दिक्कत हो रही है.
- रेलवे पार्ट्स और लोकोमोटिव पर GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया.
- वहीं, बायोडीजल पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया.
- दिव्यांग जनों की गाड़ियों में यूज होने वाले रेट्रो-फिटमेंट किट्स पर GST घटाकर 5% कर दिया गया.
- इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम में इस्तेमाल होने वाला फोर्टीफाइड राइस केर्नाल्स (Rice kernels) पर GST रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया.
- फार्मा डिपार्टमेंट की तरह से जिन 7 दवाओं की सिफारिश की गई उन पर 31 दिसंबर 2021 तक GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
- Keytruda जैसी कैंसर की दवाओं पर GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
- जोमैटो और स्विगी जैसे ऐप से खाना ऑर्डर करना महंगा हो गया है. इसके साथ ही अब आइसक्रीम खाना भी महंगा होगा. स्विगी और जोमैटो जैसे ऑनलाइन ऐप पर 5% का टैक्स लगेगा. और सबसे खास बात कि टैक्स वहां कटेगा, जहां डिलीवरी की जाएगी.
इन दवाओं पर 31 दिसंबर 2021 तक इतनी GST लगेगी
- Remdesivir (5%)
- Heparin (5%)
- Amphotericin B (0%)
- Tocilizumab (0%)