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प्रशासन शहरों के संग अभियान:शिविरों में परकोटे के बरामदों पर किए निर्माण-कब्जों को पट्टे नहीं मिलेंगे

जयपुर राजस्थान में शहरी आबादी को 10 लाख पट्टों के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से चलाए जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में 14 कैटेगरी ऐसी तय की गई हैं, जो पट्टे नहीं ले सकेंगी। निजी संपत्ति पर कब्जा, किराए के मकान, सुविधा क्षेत्र, राजघराने की सरकार के हक में आई जमीनों पर कब्जों के पट्टे नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं बाजारों में बरामदों की छत पर बनाए मकानों, कब्जों के भी पट्टे नहीं मिलेंगे। अब लगाई रोक, नोटिफाइड कच्ची बस्तियों के नहीं देंगे पट्टे

स्वायत्त शासन विभाग ने नेताओं के दबाव के बावजूद आदेश जारी किया है कि अभियान के दौरान सर्वेक्षित या नोटिफाइड कच्ची बस्ती की भूमियों पर पट्टे नहीं किए जाएंगे। इससे पहले सरकार ने तय किया था कि कच्ची बस्तियों के भी पट्टे जारी किए जाएंगे। अभी भी जो कच्ची बस्तियां नोटिफाइड नहीं है, सर्वेक्षित नहीं हैं, उनके पट्टे जारी करने की तैयारी है।

इन कब्जों, निर्माणों और आबादी को नहीं मिलेंगे पट्टे

  • शहर के परकोटा क्षेत्र स्थित बाजारों में इक ढालिया (बरामदे) के क्षेत्र एवं बरामदे की छत पर किए गए निर्माण, कब्जे का पट्टा नहीं दिया जा सकेगा।
  • आम रास्ते, सुविधा क्षेत्र पर किए गए कब्जों, अतिक्रमण का पट्टा नहीं दिया जा सकेगा।
  • जो भवन पूर्व में सील किए जा चुके, कोर्ट का स्टे हैं तो उन मकानों के पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे।
  • नोन एग्रीकल्चरल लैंड व फ्री होल्ड लीज ग्रांट रूल्स के नियमों में वर्णित प्रतिबंधित क्षेत्र में पट्टे नहीं मिलेंगे।
  • भूमि अर्जन से संबंधित विद्यमान विधि के उपबंधों के अधीन अर्जित भूमि के पट्टे नहीं मिलेंगे।
  • रेलवे सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या केंद्र-राज्य या इस निमित्त बने केंद्र-राज्य सरकार के अधिनियम के तहत किसी प्राधिकारी तय की गई सड़क सीमा के भीतर आने वाली भूमि पर पट्टे नहीं मिलेंगे।
  • नगरीय निकाय की किसी योजना की भूमि पर पट्टे नहीं मिलेंगे।
  • धारा 90 ए या 90 बी के तहत नगर निकाय में निहित भूमियों पर पट्टे नहीं मिलेंगे।
  • किसी राजकीय विभाग की भूमि, किसी विभाग-उपक्रम की अवाप्त भूमि पर बसी आबादी को पट्टे नहीं मिलेंगे।
  • पालिका, न्यास या प्राधिकरण द्वारा किराए या लघु अवधि लीज या लाइसेंस पर दी भूमियों के पट्टे नहीं मिलेंगे।
  • पूर्व राजा, महाराजा, राजघरानों की ऐसी भूमि, भवन, संपत्ति को कोविनेन्ट के तहत राज्य सरकार अधीन या उपयोग में आ रही या किराए पर है पर पट्टे नहीं मिलेंगे।
  • किसी निजी भूमि, संपत्ति पर किराएदार काबिज है तो उस किराएदार को पट्टा जारी नहीं किया जाएगा।
  • आर्कियोलाजिकल साइट, मोन्यूमेंट परिसर के कब्जों की आबादी को पट्टे नहीं मिलेंगे।

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