बिल्डर्स को पूरा करना होगा होम बायर्स से किया हर वादा, जाने सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश
नई दिल्ली: देश के करोड़ों होम बायर्स (Home Buyers) के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत भरी खबर आई है. एक मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि अब अधूरे प्रोजेक्ट डिलीवर करने पर बिल्डर्स को मुआवजा देना होगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि बिल्डर्स को बायर्स से किया गया हर वादा पूरा करना होगा. RWA को देना होगा मुआवजा – सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बायर्स को किये गए वादे के मुताबिक प्रोजेक्ट के बुनियादी ढांचे में शिकायत और उसमें मौजूद सुविधाओं (जिनका वादा किया गया था) के बिना फ्लैट डिलीवर करने यानी प्रोजेक्ट के अधूरा होने की स्थिति में बिल्डर्स को RWA को मुआवजा देना होगा. क्या था मामला? 60 लाख का जुर्माना – इसी मामले में लंबे विवाद के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ करते हुए बिल्डर कंपनी को RWA को 60 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.
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