मप्र में लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई , 5 निलंबित, 10 को नोटिस, इक्रीमेंट रोका
भोपाल : मध्य प्रदेश में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई जारी है। हरदा में पंचायत सचिव, अनूपपुर में उप जिला माध्यम विस्तार अधिकारी, मुख्य लिपिक और लेखापाल के साथ शहडोल में सहायक यंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया गया है।वही दूसरी तरफ शिवपुरी में स्टॉफ नर्स, पन्ना में कर्मचारी और अनूपपुर में 8 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है।इसके अलावा बालाघाट में 1 की वेतन वृद्धि रोकी है और 1 का वेतन काटने के निर्देश दिए गए है। हरदा में शासकीय कार्य में लापरवाही करने पर पंचायत सचिव (Panchayat Secretary) को निलंबित कर दिया गया है। इससे पूर्व भी पंचायत सचिव की लापरवाही की शिकायतें उन्हें प्राप्त हो रही थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी शर्मा ने मंगलवार को धनकार के तत्कालीन पंचायत सचिव राजेन्द्र करोड़े को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिये है। निलंबन काल में करोड़े का मुख्यालय जनपद पंचायत खिरकिया रहेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत धनकार से संबंधित शिकायतों की जाँच होने तक के लिये वहाँ की ग्राम रोजगार सहायक भावना पष्टारिया को भी जनपद पंचायत खिरकिया में कार्य करने के लिये आदेशित किया है। अनुपपुर में स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विभाग में विभिन्न पदों की नियम विरुद्ध भर्ती में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में पदस्थ उप जिला माध्यम विस्तार अधिकारी केपी सिंह तथा मुख्य लिपिक चंदू पाव को स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा के क्षेत्रीय संचालक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उप जिला माध्यम विस्तार अधिकारी केपी सिंह का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया नियत किया गया है। इसी तरह मुख्य लिपिक चंदू पाव का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी नियत किया गया है। दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। अनुपपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्यालय में पदस्थ लेखापाल एम के दीक्षित को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एएनएम गाईडलाईन के विपरीत अनूपपुर में पदस्थ सीएचओ के स्थानांतरण के लिए जिला कलेक्टर एवं प्रभारी मंत्री के समक्ष भ्रामक जानकारी प्रस्तुत कर सीएचओ के अनियमित तरीके से स्थानांतरण आदेश जारी कर पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं हठधर्मिता का कदाचरण के दोषी होने पर की गई है। निलंबन अवधि में दीक्षित का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। शहडोल संभाग के कमिश्रर राजीव शर्मा द्वारा निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं करने के कारण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उमरिया में पदस्थ सहायक यंत्री योगेंद्र सिंह परिहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में परिहार का मुख्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अनूपपुर नियत किया गया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत आचरण करने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1964 के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। शिवपुरी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.पवन जैन द्वारा गत दिवस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराढ का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान डिलेवरी कराने आई प्रसूताओं द्वारा पीएचसी बैराढ (पोहरी) स्टाफ नर्स सुश्री सरिता काकोड़िया पर डिलीवरी कराने के लिए रुपए लेने का आरोप लगाए जाने पर संबंधित स्टाफ नर्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में संबंधित स्टाफ नर्स को स्पष्टीकरण 03 दिवस में खंड चिकित्सा अधिकारी की टीप सहित भेजने के निर्देश दिए हैं। जवाब संतोषजनक एवं समाधानकारक ना होने की स्थिति में निलंबन का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाएगा। पन्ना में सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. एल.के. तिवारी द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी घनश्याम दास रजक को स्पष्टीकरण जारी किया गया । इस संबंध में कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से समझाइस दी गई। लेकिन किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आया। अब जारी स्पष्टीकरण का उत्तर 03 दिवस के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। स्पष्टीकरण संतोष जनक एवं समय पर प्राप्त न होने पर आपके विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिये स्वयं जिम्मेदार होंगी बालाघाट कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ मनोज पांडेय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंडेरी के फामासिस्ट रमेश पन्द्रे को तीन दिनों के अवैतनिक कर उनका तीन दिनों का वेतन काटने के आदेश जारी कर दिये है। यह कार्रवाई 10 सितम्बर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंडेरी का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान फामासिस्ट रमेश पन्द्रे अवकाश स्वीकृत कराये बगैर 07 से 10 सितम्बर 2021 तक अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित पाये जाने पर की गई है। रमेश पन्द्रे द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण उनका तीन दिनों का वेतन काटने के आदेश जारी कर दिये गये है। वही बालाघाट कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंडेरी के वार्ड बाय इंदरसिंह धुर्वे की दो वेतन वृद्धि (Salary Increment) असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिये है। कलेक्टर डॉ मिश्रा ने 10 सितम्बर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंडेरी के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया था कि वार्ड बाय इंदर सिंह धुर्वे अनाधिकृत रूप से लंबे समय अनुपस्थित है। जिस पर उन्होंने वार्ड बाय को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये थे। वार्ड बाय द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश दिया गया है। अनूपपुर में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम में सभी जिला विभाग प्रमुखों के उपस्थित ना रहने पर अनूपपुर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने 8 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इसमें जिला आबकारी अधिकारी विकास मण्डलोई, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आर.एस. चिकवा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आर.एस. डाबर, जिला आयुष अधिकारी डॉ. कोकिलारानी सारीवान, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री जे.डी. माझी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी अनूपपुर विकास चन्द्र मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विनोद परस्ते, अग्रणी जिला प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ रॉय संजीत कुमार शामिल है।
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