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राज्य सरकार ने नागरिकों को राहत दी:सरकार की ओर से भूमि के नियमन की दरें कम की गई

राज्य सरकार ने भूमि का पट्टा चाहने वाले नागरिकों को राहत देते हुए नियमन दरें कम की है। नगर परिषद मकराना की सभापति समरीन भाटी ने गत 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को पत्र प्रेषित कर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत बनने वाले पट्टों में दरें कम करने की मांग की थी। मांग को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए पट्टा लेने हेतु नियमन दरें में भारी कमी की गई है।

जिसके तहत कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के लिए नई दरें प्रस्तावित की गई है जिसमे नगर परिषद क्षेत्र में मात्र 75 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से नियमन शुल्क देय होगा। उक्त दरें 300 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर लागू होगी। आयुक्त जोधाराम विश्नोई ने बताया कि नई दरें 31 मार्च 2021 तक जिन कॉलोनियों के ले आउट प्लॉन मंजूर हो चुके है उन सब पर लागू होगी।

राज्य सरकार द्वारा दरें कम करने की मांग पूरी करने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत, सभापति समरीन भाटी एवं उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी ने खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा, का आभार जताया है। उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी ने बताया कि नागरिक भूमि का पट्टा बनवाकर छूट योजना का लाभ प्राप्त करें।

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