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राजस्थान में अब शादी सहित हर तरह के समारोह-आयोजन में संख्या की कोई पाबंदी नहीं

जयपुर राजस्थान सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 नवंबर से प्रदेश के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान 100 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अलावा कोचिंग भी शामिल हैं। शादी-ब्याह और मांगलिक समारोह से भी संख्या सीमा की बाध्यता खत्म कर दी गई है। कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज की अनिवार्यता लागू रहेगी।

गृह विभाग ने जारी किया आदेश

गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभय कुमार ने आदेश जारी किए हैं कि राज्य की सभी सरकारी, निजी यूनिवर्सिटी,कॉलेज और स्कूलों में 1 से 12वीं तक की क्लासेज 100 फीसदी कैपिसिटी के साथ 15 नवम्बर से शुरू की जा सकेंगी। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल दोनों तरह का स्टाफ भी फुल कैपिसिटी में आ सकेगा और 100 फीसदी कैपेसिटी में स्टूडेंट पढ़ाई कर सकेंगे।

शादी-ब्याह, राजनीतिक, खेलकूद, समारोह से संख्या की पाबंदी हटाई

राज्य सरकार ने शादी समारोह या दूसरे मांगलिक कामों में भी लोगों की संख्या की पाबंदी हटा दी है। अब पूरी कैपेसिटी में सभी शुभ-मांगलिक काम में लोगों को आमंत्रित-निमंत्रित किया जा सकेगा। कोविड गाइडलाइन के नियमों के तहत इसे मंजूर किया गया है। इसके साथ ही पब्लिक प्लेस में राजनीतिक, खेल कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, त्योहार भी पूरी तरह स्वीकृत होंगे।

कोविड के मामलों में गिरावट

गृह विभाग ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण में कमी के कारण पॉजिटिव मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। आम जनता के लिए टेस्ट-ट्रैक, ट्रीट प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन के साथ मास्क की अनिवार्यता जारी रहेगी। सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी और बंद जगहों पर वेंटिलेशन का ध्यान रखना जरूरी है।

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