भौतिक सत्यापन:सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य
करौली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनरों को अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। विभाग के सहायक निदेशक कुलदीप सिंह ने बताया कि विभाग की संचालित योजनाओं के तहत जिले में वृद्धजन पेंशनर 1 लाख 44 हजार 772, विधवा महिला 38 हजार 224 पेंशनर तथा विशेष योग्यजन 16 हजार 208 पेंशनरों को मिलाकर कुल 1 लाख 99 हजार 204 पेंशनर हैं। जिनका वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर 2021 तक कराया जाना अनिवार्य है।
इसके लिए कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने सभी उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सभी पेंशनर अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन किसी भी नजदीकी ई-मित्र सेवा केन्द्र के माध्यम से अपनी बायोमैट्रिक पहचान अथवा मोबाइल के ओटीपी के माध्यम से करा सकते हैं। 31 दिसंबर 2021 तक किसी पेंशनर द्वारा अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने की स्थिति में जनवरी 2022 से स्वतः ही उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, जिसके लिए लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।