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पीडि़ता को नहीं तलाश सकी पुलिस, हाईकोर्ट ने आईजी को किया तलब

बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आरोपी के छठवें जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिए आदेश
ग्वालियर। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एक जमानत के मामले में पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर को 21 दिसंबर को तलब किया है। पीड़िता को बयान के लिए जिला कोर्ट में उपस्थित कराने की जिम्मेदारी ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को दी थीए लेकिन पुलिस अधीक्षक भी उसे पीड़िता को नहीं तलाश सके। पीड़िता का जो वारंट जारी हैए उसे भी तामील नहीं करा सके। इसके चलेत अाईजी को तलब कर लिया है।
संजू श्रीवास्तव पर झांसी रोड थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज है। 2019 से वह जेल में बंद है। छठी बार उसने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने तर्क दिया है कि पीड़िता को बयान के लिए बुलाया जा रहा हैए उसके वारंट भी जारी हो चुके हैए लेकिन वह उपस्थित नहीं हो रही है। संजू श्रीवास्तव तीन साल से जेल में बंद है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को वारंट तामील कराकर पीड़िता को गवाही के लिए उपस्थित कराने की जिम्मेदारी दी थीए लेकिन एसपी भी असफल रहे। वारंट तामील नहीं हो सका। न पीड़िता मिली है। पुलिस से कोर्ट में कहा गया है कि जहां पर पीड़िता रहती थीए वहां से मकान खाली कर चुकी है। वह नाम बदलकर रह रही थीए इस कारण नहीं मिली। कोर्ट ने अब 21 दिसंबर को आईजी को तलब किया है।

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