रतनगढ़ में पहला शिविर 12 को:अब छोटे व बड़े सभी कारोबारियों के लिए खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
चूरू खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए 12 फरवरी को रतनगढ़ में सीएमएचओ कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जाएगा। सीएमएचओ डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार कारोबारी इन शिविरों में रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवा सकते हैं।
बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, वेयर हाउस, दुध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी, विक्रेता, हाट बाजार, में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से कहा है कि वे तत्काल शिविर या ईमेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें।
छोटे कारोबारियों को 100 रु. व 12 लाख से ज्यादा सालाना टर्नओवर वालों को 2 से 3 हजार रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि 12 लाख से अधिक सालाना टर्न ओवर वाले दुकानदार के लिए लाइसेंस शुल्क 2000 से 3000 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्न ओवर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपए सालाना है। संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार-कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जाएगा।