नियम:खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर 15 को
बूंदी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से लेना अनिवार्य है। इसके लिए शहर के सीएमएचओ कार्यालय परिसर में 15 फरवरी को सुबह 10 से 5 बजे तक शिविर लगाया जाएगा। सीएमएचओ डाॅ. महेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनीलकुमार शर्मा की ओर से जारी निर्देशानुसार बूंदी के आसपास से जुड़े खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष प्रथम शिविर 15 फरवरी को लगाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि इन शिविर में आकर अपना लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन बनवाएं।
बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा-मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी-ग्रामीण क्षेत्र के सभी खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्शन बेचने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयंसहायता, अस्पताल, स्कूल, काॅलेजों में संचालित केंटीन, सरकारी-निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान, दुकान, फल, सब्जी, मांस-अंडा विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वालाें से कहा है कि वे शिविर में आकर या ईमेल द्वारा खाद्य सुरक्षा-मानक अधिनियम 2006 के तहत लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आवेदन करें।
इन दस्तावेजों की रहेगी जरूरत: आवेदक प्रोपराइटर की संपूर्ण विवरण नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, मालिक का आधार कार्ड, व्यवसायस्थल के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र, प्रोपाराइटरशिप से संबधित स्वघोषणा पत्र, पार्टनरशिप डीड, निर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया, उत्पाद इकाई का लेटआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराइटर का आधार कार्ड, दस्तावेज के साथ इस स्थल पर लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीएमएचओ ने बताया कि दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की जरूरत नहीं है। जारी लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन भी कार्यालय से नहीं लेना है, क्योंकि यह खाद्य कारोबारकर्ता के रजिस्टर्ड ईमेल पर मिल जाएगा। कारोबारकर्ताओं ने पूर्व में लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन लिया है, वे अपने परिसर में चस्पा करें।