ट्रांसफर में हुआ नियमों का उल्लंघन: शिक्षक संघ
राजकीय शिक्षक संघ ने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों-शिक्षिकाओं के अनिवार्य स्थानांतरण में नियमों का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है। जो संविधान के खिलाफ है। शिक्षक संघ ने यह आरोप मंगलवार प्रमुख सचिव को भेजे पत्र में लगाया है।
संघ के जिलाध्यक्ष हरेंद्र सैनी ने कहा कि स्थानांतरण ऐक्ट 2017 के अर्न्तगत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों-शिक्षिकाओं के अनिवार्य स्थानांतरण किए गए हैं। जिसमें दुर्गम से सुगम विद्यालयों में स्थानांतरित शिक्षकों-शिक्षिकाओं को छूट देने को महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा ने 14 जुलाई में पत्र जारी किया था। जिसमें धारा-27 का हवाला देकर छूट प्रदान करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा फल 2022 के अनुसार सर्वाधिक पंजीकृत छात्र संख्या मैदानी क्षेत्र सम्पूर्ण सुगम क्षेत्र जनपद हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में 19280 और 16712 तथा हाईस्कूल हरिद्वार 23382 और ऊधमसिंह नगर 22212 रही है। जो अन्य सभी जनपदों से तुलनात्मक रूप से अधिक है। इन परिस्थितियों में सुगम क्षेत्रों में शिक्षकों-शिक्षिकाओं की कम संख्या का होना छात्र-छात्राओं के साथ अन्याय है।