निर्देश:बीएलओं और सुपरवाइजर काे मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना 31 दिसंबर तक हटाया नहीं जाए
दौसा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने साेमवार काे एक आदेश जारी कर कहा कि किसी भी बीएलओं और बीएलओं सुपरवाइजर काे 31 दिसंबर तक हटाया नहीं जाए। किसी काे हटाने की जरूरत पड़े ताे मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति लेना जरूरी हाेगा। इस अवधि में स्थानांतरण भी नहीं किया जाए। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) काे भेजे पत्र में लिखा कि भारत निर्वाचन आयाेग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियाें के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हाे गया है। साथ ही प्रारूप-6बी में माैजूदा मतदाताओं से आधार एकत्रीकरण का कार्य भी आरंभ हाे गया है। आयाेग द्वारा निर्धारित उक्त कार्यक्रम समयबद्ध रूप से किए जाने हैं। इसे देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए प्रशिक्षित बीएलओं नियुक्त किए गए हैं। बीएलओं का काेई पद खाली नहीं है तथा किसी भी बीएलओं के पास दाेहरा कार्यभार नहीं है। साथ ही किसी भी बीएलओं तथा बीएलओं सुपरवाइजर काे 31 दिसंबर 2022 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना हटाया नहीं जाएगा। इसकी पालना कराई जाए।