अधिकारी सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत समय पर दें सेवाएं : लाल
सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को समय पर सरकार की सेवाओं का लाभ दिया जाए। निर्धारित समय पर सेवा नहीं मिलने की स्थिति में लोग प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी व आयोग में शिकायत कर सकते हैं।
प्रतिसार प्रशिक्षण केन्द्र बागजाला में आयोजित 36 विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उप रजिस्ट्रार सुन्दर लाल ने यह बात कही। जनपद स्तरीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि राज्य में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 36 विभाग की 401 सेवाएं हैं। अधिनियम में 84 सेवाएं ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। जिसमें 30 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। सहायक रजिस्ट्रार एसएस कंडवाल, अपर चिकित्साधिकारी डॉ. रश्मि पंत, आरटीओ संदीप सैन, पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह, डीडीओ गोपाल गिरी, जिला क्रार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी, उपजिलाधिकारी योगश मेहरा, तहसीलदार संजय कुमार, तान्या रजवार, सीएमएस उषा जंगपांगी मौजूद रहे।