उत्तराखंड में दैनिक, तदर्थ, कर्मियों को पेंशन के लिए बनेगी पारदर्शी व्यवस्था
देहरादून : प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और वन समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन, तदर्थ, कार्य प्रभारित, संविदा व नियत वेतन व अंशकालिक कार्मिकों की पेंशन के मामले में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के सीमित संसाधन को देखते हुए उन्हें पारदर्शी तरीके से पेंशन देने की व्यवस्था बनाई जाएगी।
राज्य मंत्रिमंडल ने एक अक्टूबर, 2005 से पहले नियुक्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने को उत्तराखंड पेंशन को अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022 लागू करने को स्वीकृति दी। दरअसल उत्तराखंड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 अस्तित्व में आने के बावजूद विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, कार्य प्रभारित कार्मिकों की ओर से न्यायालयों में वाद दायर किए जा रहे हैं। तैनात होने की तिथि से सेवानिवृत्तिक लाभ लेने को दायर किए जा रहे वादों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। नई व्यवस्था में कार्मिकों को अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत ही पेंशन या अन्य सुविधा मिल सकेगी