पिथौरागढ़। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से ई-रिटेल सेंटर समेत पांच दुकानों से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हो गए। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया गया। सुनवाई में एडीएम ने ई-रिटेल सेंटर पर 85 हजार और अन्य व्यापारियों पर 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस दौरान बगैर पंजीकरण गन्ना जूस सेंटर चलाने और गंदगी मिलने पर संबंधित व्यापारी पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने दो माह पहले जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए चेकिंग अभियान चलाया था। संदेह के आधार पर टीम ने एक ई-रिटेल सेंटर से मैदे का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा। जांच में मैदे का सैंपल फेल हो गया है। इस पर न्यायालय ने व्यापारी पर 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि ई-रिटेल सेंटर के अलावा मिल्क चोको का नमूना फेल होने पर एक शॉपिंग सेंटर पर आठ हजार, वड्डा मिष्ठान भंडार के मावे का नमूना फेल होने पर 10 हजार, रोडवेज स्टेशन के पास स्थित मिठाई की दुकान का मावा अधोमानक पाए जाने पर 20 हजार, चमू में परचून की दुकान से लिया गया गुड़ का नमूना फेल होने पर 10 हजार रुपये जबकि सिल्थाम स्थित गन्ना जूस सेंटर पर बगैर पंजीकरण चलाने और गंदगी मिलने पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि नवंबर में सरकारी विद्यालय में दिए जाने वाले पके भोजन समेत 27 खाद्य नमूनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।