हल्द्वानी रेलवे कनेक्शन पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया
हलद्वानी- बनभूलपुरा रेलवे संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हजारों लोगों को राहत दी है। गुरुवार को ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 78 एकड़ रिकॉर्ड मामले में बनभूलपुरा के लोगों को राहत दी है। कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इसका मतलब ये है कि इस मामले में राज्य लग गया है
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक रोकी…नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है। उस दिन 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। पुनर्ववास की व्यवस्था क्या है। क्या हो रहा है इन सवालों पर जवाब दें रेलवे
बता दें कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे से फाइल हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस बीच 2 जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
इस बीच सभी राजनीतिक दल भी बनभूलपुरा के लोग मिल रहे हैं और हर संभव मदद का वादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने अपने पक्ष को हाईकार्ट में दबिश से नहीं रखा, जिसके कारण हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नकारा जिसका बदला सत्ताधारी पार्टी ने अपना लिया कर लेने का प्रयास कर रही है।