सितारगंज की खाद्य सुरक्षा अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश
रुद्रपुर। डीएम युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट के एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में मासिक स्टाफ बैठक हुई। डीएम ने मुख्यालय क्षेत्र में निवास नहीं करने पर सितारगंज और बाजपुर में तैनात वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का वेतन रोकने के आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से संबंधित अधिकारी के मुख्यालय क्षेत्र में निवास करने का प्रमाण मिलने पर ही वेतन आहरित किया जाए। इसके अलावा अवैध खनन के मामलों में लगाए गए जुर्माने के वादों में कोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं करने पर उपनिदेशक खनन का भी वेतन रोकने के आदेश दिए।
डीएम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को बताए बिना मुख्यालय न छोड़ें। एसडीएम और खाद्य सुरक्षा अधिकारी हर महीने कम से कम दो दिन मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 10-10 बड़े बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने खनन उपनिदेशक को अवैध खनन पर सख्ती से अंकुश लगाने के निर्देश देते हुए राजस्व में बढ़ोतरी के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कहा कि फर्जी रवन्ने वाले वाहनों को सीज कर केस दर्ज कराए जाएं।
उन्होंने महिला एवं बाल अपराधों में तहरीर देने के बाद बयान से पलटने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बैठक में एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, ओसी कलक्ट्रेट मनीष बिष्ट, एसडीएम प्रत्यूष सिंह, अभय प्रताप सिंह, राकेश चंद्र तिवारी, कौस्तुभ मिश्रा, तुषार सैनी, रविंद्र सिंह बिष्ट, सीमा विश्वकर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह, उप निदेशक खनन दिनेश कुमार आदि थे