अब ग्राम पंचायत में एक ही अधिकारी होगा तैनात
भीमताल (नैनीताल)। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं को सफल बनाने के लिए अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी में से एक अधिकारी की ही तैनाती हो पाएगी। इसके लिए सोमवार को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त आनंद बर्द्धन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी में से किसी एक के तैनात होने पर उस अधिकारी को उक्त दोनों पदों के वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करना होगा। साथ ही उक्त अधिकारी की ओर से पंचायती राज विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन व भत्ता अनुमन्य नहीं होंगे।
उक्त अधिकारियों की विकासखंड में तैनाती सीडीओ के माध्यम से की जाएगी और ग्राम पंचायत में तैनाती खंड विकास अधिकारी की ओर से की जाएगी। इस आदेश से खंड विकास अधिकारी की दायित्व के साथ जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। साथ ही ग्राम पंचायत में तैनात अधिकारी ग्राम पंचायत के सचिव के सभी काम संभालेंगे और उक्त आदेश का कोई भी प्रभाव संबंधित अधिकारी की सेवा शर्तों (नियुक्ति, पदोन्नति) पर नहीं होगा। सीडीओ डॉ. संदीप तिवारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश प्राप्त हुआ है। इसका पालन कराने की तैयारी की जा रही है। यह आदेश जनहित के लिए अच्छा फैसला है