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व्यावसायिक भवन में पार्किंग न होने पर देने होंगे 50 हजार

रुद्रपुर। यदि आपके पास 50 वर्ग मीटर तक का व्यावसायिक भवन है और उसमें पार्किंग नहीं है तो आपको जिला विकास प्राधिकरण को शुल्क देना होगा। इसके लिए सर्किल रेट का दस फीसदी या न्यूनतम 50 हजार रुपये शुल्क तय किया गया।

मंडलायुक्त और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक रावत की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में प्राधिकरण की 15वीं बोर्ड बैठक में इस पर मुहर लगी है। इस शुल्क का उपयोग शहर में पार्किंग सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा।
बैठक में भवनों के संबंध में जारी हुए तीन नए शासनादेशों पर चर्चा की गई। बोर्ड ने दूधिया बाबा सन्यास आश्रम को सरकार की ओर से दी गई लीज की जमीन पर इंटर कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। बोर्ड में दो पेट्रोल पंप, एक नर्सिंग होम सहित 12 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 10 प्रस्तावों पर बोर्ड की ओर से सहमति दी गई। ये रहे मौजूद डीएम युगल किशोर पंत, सीडीओ विशाल मिश्रा, जिला विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष हरीश कांडपाल, सचिव एनएस नबियाल, प्रशिक्षु आईएएस अनामिका, एसडीएम प्रत्यूष सिंह, अभय प्रताप सिंह, अधिशासी अभियंता विजय कुमार माथुर, मुख्य नगर नियोजक शशि मोहन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

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