ऊधम सिंह नगर: व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन न होने पर कटेगा चालान
रुद्रपुर। स्वच्छ वातावरण के लिए परिवहन विभाग ने सभी व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन रखने का आदेश दिया है। वाहनों में डस्टबिन न मिलने पर वाहन स्वामी का चालान होगा। व्यावसायिक परमिट लेने से पहले हर नए वाहन में डस्टबिन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाना अनिवार्य होगा।
सभी छोटे व्यवसायिक वाहनों में एक डस्टबिन और डस्टबैग लगाना अनिवार्य है जबकि बस और बड़े वाहनों में दो डस्टबिन रखने का आदेश परिवहन विभाग ने दिया है। बसों में लगे डस्टबिन से यात्रियों को उतरने, चढ़ने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। निजी और व्यावसायिक सभी वाहनों में वीएलटीडी लगवाना भी जरूरी है।
एआरटीओ प्रवर्तन बिपिन कुमार ने बताया कि इसके लिए सभी व्यावसायिक वाहन चालकों को 10 दिन का समय दिया गया है। जिस व्यावसायिक वाहन मेें 20 फरवरी के बाद डस्टबिन और वीएलटीडी नहीं मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी