10 हाउसिंग सोसायटी और अपार्टमेंट पर 10-10 हजार का जुर्माना
निर्देशों के बावजूद कूड़ा निस्तारण की कार्ययोजना प्रस्तुत न करने और योजना के अनुसार कूड़े का निस्तारण न करने वाले हाउसिंग सोसायटी, अपार्टमेंट, होटल, रेस्तरां आदि के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। मंगलवार को निगम ने 10 हाउसिंग सोसायटी और अपार्टमेंट का कूड़ा निस्तारण न करने पर 10-10 हजार का चालान किया। उन्हें 10 दिनों के अंदर जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर उन्हें आरसी काटने की चेतावनी दी गई है।
इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि चालान काटने के बाद भी कूड़े का उचित निस्तारण नहीं किया गया तो प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल, दून में कूड़े की समस्या दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है। दून में दर्जनों ऐसे संस्थान, हाउसिंग सोसायटी हैं जो बल्क में कूड़ा जनरेट करते हैं। कूड़े के उचित प्रबंधन और निस्तारण के लिए एक माह पहले नगर निगम ने हाउसिंग सोसायटी, अपार्टमेंट, होटल, सिनेमाघरों, कॉम्प्लेक्स, मीट शाॅप, सब्जी मंडी को 20 दिन के अंदर कूड़ा निस्तारण की कार्ययोजना प्रस्तुत करने और योजना के अनुसार कूड़े के निस्तारण के निर्देश दिए थे।
इसके बाद भी कार्ययोजना प्रस्तुत न करने पर निगम की ओर से उन्हें नोटिस जारी कर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन, नोटिस के बाद भी बल्क में कूड़ा जनरेट करने वाले अपार्टमेंट, हाउसिंग सोसायटी, होटल आदि ने न तो अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की और न ही कार्ययोजना के अनुरूप कूड़े का निस्तारण किया।