Mon. Jun 16th, 2025

चार निजी स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी

पिथौरागढ़। शिक्षा विभाग ने पुन:प्रवेश शुल्क लेने और एनसीईआरटी के अलावा दूसरे पाठ्यक्रम की पुस्तकें लागू करने के आरोप में चार निजी स्कूल प्रबंधन को शुक्रवार को नोटिस जारी किए हैं। निजी स्कूल प्रबंधन को निर्देश का पालन नहीं करने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है। उन्हें एनसीईआरटी के अलावा अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें जमा कर अभिभावकों को रुपये वापस करने के निर्देश दिए हैं।

जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी निजी स्कूल प्रबंधन प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क, अनुक्षरण शुल्क और एनसीईआरटी के अलावा अन्य पाठ्यक्रम की पुस्तकें लागू करवाने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते हैं। साथ ही एक ही पुस्तक या एक ही दुकानदार से अध्ययन सामग्री और स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए भी नहीं कह सकते हैं।

नोटिस में एक निजी स्कूल प्रबंधन को कहा गया है कि उसने मैटेरियल शुल्क के नाम पर अभिभावकों से जो छह हजार रुपये वसूले वह नहीं लौटाए तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा-13(2) ए के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा धरने पर बैठे अभिभावकों ने ऐसी रसीदें दिखाई हैं जिसमें एक पृष्ठ पर शुल्क हस्ताक्षर के साथ अंकित है और दूसरे पृष्ठ पर अधिक धनराशि बिना हस्ताक्षर के अंकित है। एक अन्य स्कूल प्रबंधन को जारी नोटिस में कहा गया है कि कक्षा-12 जीव विज्ञान की मार्डन बायोलॉजी की पुस्तक 950 रुपये में अभिभावकों से खरीदवाई गई है। एक सप्ताह के भीतर अगर किताबें जमा कर अभिभावकों को रुपये वापस नहीं किए गए तो विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

इसके अलावा एक स्कूल प्रबंधन को दिए नोटिस में कहा गया है कि उसने अप्रैल में 7500 रुपये शुल्क लिया है जो पुन:प्रवेश प्रतीत हो रहा है। नए प्रवेश के अलावा इसी स्कूल में पहले से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से शुल्क लेना गलत है। इसे तुरंत अभिभावकों को लौटाया जाए। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा कक्षा चार में क्लिक ऑन स्क्रीन (379 रुपये), कक्षा सात में स्पीकिंग इंगलिश ग्रामर (190 रुपये) और कक्षा चार में मार्डन बायोलॉजी की पुस्तक को शामिल किया गया है जो शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।

एक अन्य नोटिस में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन ने कक्षा एक से आठ तक चार-चार पुस्तकें एनसीईआरटी के अलावा लागू की हैं जिनका मूल्य एनसीईआरटी की पुस्तकों से दोगुना अधिक है। इसके अतिरिक्त विद्यालय ने विकास शुल्क के नाम पर 28 मदों को दर्शाया है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है।

चार निजी स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किए गए हैं। अगर वह नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। -अशोक कुमार जुकरिया, सीईओ पिथौरागढ़

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