नियमों में बदलाव:निकायों में अब 15 से 25 हजार वर्गमीटर भूमि का पट्टा जारी कर सकेंगे
सीकर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायाें व यूआईटी को पट्टा जारी करने का अधिकार बढ़ा दिया है। नया संशाेधन प्रदेश की सभी 252 शहरी निकायों में प्रभावी रहेगा। अब नगर निगम, प्राधिकरण, यूआईटी, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में 15 हजार से 25 हजार वर्गमीटर तक आवास, फार्म हाउस, रिसॉर्ट के पट्टे दिए जा सकेंगे। पहले यह लिमिट केवल 5 हजार वर्ग मीटर तक थी और फाइल पास होने के लिए जयपुर भेजी जाती थी। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने निवेश में प्रोत्साहन के लिए निकायों में ये बदलाव किए हैं।
पट्टा आवंटित करने में ये बढ़ी लिमिट
अब उक्त संस्थाएं 25 हजार वर्गमीटर आवीसीय, फार्म हाउस और रिसॉर्ट व 15 हजार वर्गमीटर तक गैर आवासीय पट्टे जारी कर सकेंगी। यूआईटी अब 25 हजार वर्गमीटर तक की भूमि के आवासीय, फार्म हाउस और रिसोर्ट के पट्टे, 15 हजार वर्गमीटर तक गैर आवासीय, पालिकाओं में अब 15 हजार वर्गमीटर तक की भूमि के आवासीय, फार्म हाउस, रिसॉर्ट व 5 हजार वर्गमीटर का गैर आवासीय पट्टे दे सकेंगे।
बड़ी जमीन लेना होगा आसान
नगरीय विकास विभाग के अनुसार अनुकूल माहौल बनाने के लिए बड़ी जमीनों के पट्टे देने की प्रक्रिया को आसान किया है। निजी क्षेत्र में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उद्योग, वेयर हाउस, एग्राे इंडस्ट्रीज, एम्यूजमेंट पार्क, स्पोर्टस सिटी, होटल व रिसोर्ट आदि में निवेश के लिए अधिक जमीन ले सकेंगे