अब सेप्टेज परिवहनकर्ता को बनवाना होगा लाइसेंस
हल्द्वानी। शहर में सीवरेज उठाने वाले सेप्टेज परिवहनकर्ता अब बगैर लाइसेंस के सेप्टेज संग्रह, परिवहन और निपटान नहीं कर सकेंगे। निगम ने उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए एक माह का समय दिया है।
शहर में पिट (सीवरेज) उठाने का उचित प्रबंधन (कंट्रोल) नहीं होने से आ रही दिक्कतों को देखते हुए नगर निगम ने सेप्टेज परिवहनकर्ता से बॉयलाज के अनुसार, जल्द रजिस्ट्रेशन कर लाइसेंस लेने के लिए कहा है। शहर में सेप्टेज संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए शुल्क का निर्धारण भी नगर निगम करेगा।
नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी सेप्टेज परिवनकर्ताओं को अब मानकों के अनुसार काम करना होगा। वाहन में जीपीएस लगाना भी अनिवार्य है। उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए एक माह का समय दिया गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि एक माह के बाद बगैर लाइसेंस के सेप्टेज परिवनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।