दुर्घटना में मृतक आश्रित को 12.59 लाख भुगतान के आदेश
काशीपुर। एडीजे/एमएसीटी द्वितीय की अदालत ने मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद की सुनवाई करते हुए मृतक आश्रितों को 12.59 लाख रुपये का प्रतिकर अदा करने के द न्यू इंश्योरेंस बीमा कंपनी को आदेश दिए। साथ ही कंपनी को इस राशि पर छह फीसदी ब्याज भी देना होगा।
ग्राम पीपलसाना रामनगर के निवासी पंकज यादव ने अपनी वकील भूपेंद्र चौहान के माध्यम से एमएसीटी की अदालत में याचिका प्रस्तुत की थी। जिसमें कहा था कि 26 अगस्त 2021 की दोपहर लगभग पौने दो बजे उसकी पत्नी प्रीति यादव देवर ऋषिपाल यादव के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम सुआवाला जसपुर से दवा लेकर लौट रही थी। गौरा फार्म के पास पीछे से आ रहे ट्रक संख्या यूपी 20टी-4184 के चालक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में उसकी पत्नी प्रीति गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। याचिका में ट्रक चालक अनिल चौहान निवासी हल्दौर जिला बिजनौर व ट्रक स्वामी हरगोविंद और द न्यू इंश्योरेंस बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया गया था। जांच में ट्रक का बीमा पाया गया था। पीड़ित ने याचिका में 25 लाख रुपये के प्रतिकर की मांग की थी। द्वितीय एडीजे/ एमएसीटी रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद बीमा कंपनी को 12.59 लाख रुपये का प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए। साथ ही इसमें छह लाख रुपये की राशि नकद और शेष राशि का भुगतान एफडी के रूप में देने के आदेश दिए।