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दिल्ली अध्यादेश बिल पर हंगामे के बीच अमित शाह बोले, ‘ये विरोध राजनैतिक, संवैधानिक…’

 दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती और तबादले से जुड़े अध्यादेश पर लोकसभा में मंगलवार को बिल पेश किया गया. इस बिल पर हंगामे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद इस संबंध में दल्ली में कोई भी कानून ला सकती है.

अमित शाह ने कहा कि ये विरोध राजनैतिक है, संवैधानिक आधार पर नहीं किया जा रहा. इस आधार पर इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा कि इस सदन को कानून बनाने का अधिकार है. लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था.

बिल पर कल होगी बहस

इस बिल पर हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई. दिल्ली सर्विसेज बिल पर कल बहस होगी. फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह अपने कमरे में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल, अर्जुन मेघवाल के साथ बैठक कर रहे हैं.

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